UP Aapda Rahat Sahayta Yojana | उत्तर प्रदेश आपदा राहत सहायता योजना:
नमस्ते दोस्तों! हमारा देश हमेशा अलग-अलग प्रकार की आपदाओं का सामना करता रहता है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। सरकारें इस समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न राहत पैकेज लाती हैं। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की Aapda Rahat Sahayta Yojana के बारे में चर्चा करेंगे। यह योजना राज्य के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। निर्माण कार्यों में हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और मजदूरों को अक्सर इसका सामना करना पड़ता है।
इसलिए सरकार ने अपने आपदा राहत पैकेज के अंतर्गत इस योजना में मजदूरों को 1,000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस से मजदूरों के आपदा में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकेगी, और उन्हें किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपदा राहत सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाकर आवेदन करें। और यदि आप योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे यहां दिए गए आलेख को अंत तक पढ़ें।
Aapda Rahat Sahayta Yojana हाइलाइट्स :
योजना से संबंधित | योजना से जुड़ी जानकारी |
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योजना | उत्तर प्रदेश आपदा राहत सहायता योजना (Uttar Pradesh Aapda Rahat Sahayta Yojana) |
द्वारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग |
लाभार्थी | राज्य में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक |
उद्देश्य | आपदा के समय असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक सहायता करना |
वर्ष | 2023 |
दी जाने वाली सहायता राशि | 1,000/- |
आधिकारिक वेबसाइट | upbocw.in |
आवेदन हेतु वेबसाइट | uplmis.in |
UP आपदा राहत सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं :
- कोविड-19 आपदा के खिलाफ संघर्ष: योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के श्रमिकों और मजदूरों को कोविड-19 महामारी के समय में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- आर्थिक सहायता: योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक रूप में उनके बैंक खाते में ऑनलाइन राजस्व ने दी जाएगी।
- डेटाबेस प्रबंधन: योजना के तहत श्रमिकों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे कि योजना के लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने में आसानी हो।
- आवंटन: योजना के अंतर्गत अब तक 6,81,93,000/- रुपये की सहायता धनराशि का आवंटन किया गया है, जिससे श्रमिकों को उचित आर्थिक सहायता मिल सके।
- ऑनलाइन पंजीकरण: योजना के अंतर्गत लगभग 1,79,095 श्रमिकों ने अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा लिया है, जिससे कि योजना का लाभ पाने में उन्हें कोई दिक्कत न हो।
- आपदा के समय की तुरंत सहायता: योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों को आपदा के समय में तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में उचित सुधार हो सके।
Aapda Rahat Sahayta Yojana के आवेदन हेतु पात्रताएं :
प्रमाणक | योग्यता |
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निवास | उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी |
पंजीकरण | राज्य के श्रमिक बोर्ड विभाग में मजदूर के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और उसका लेबर कार्ड होना चाहिए |
आयु | 18 वर्ष से अधिक |
UP Aapda Rahat Sahayta Yojana आवेदन प्रक्रिया :
आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएं।
- आवेदन करें का लिंक ढूंढें: वेबसाइट के होम पेज पर, “आवेदन करें” लिंक या सेक्शन को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें: आपको एक नया पेज ओपन होगा, जहां आपको अपने मंडल, योजना का नाम, आधार संख्या, और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। फिर “आवेदन पत्र खोलें” बटन पर क्लिक करें।
- जरूरी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें: आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज़ों को भरने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
इस तरह से आप उत्तर प्रदेश की आपदा राहत योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Apda Rahat Sahayata Yojana आवेदन स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें :-
योजना की आवेदन स्थिति ऑनलाइन चेक करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, यूपी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएं।
- आवेदन स्थिति की जाँच करें: वेबसाइट पर आकर, “योजनाएं” मेनू या सेक्शन के तहत “योजना के आवेदन स्थिति” लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन डिटेल्स भरें: लिंक पर क्लिक करने के बाद, एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर, आवेदन संख्या और पंजीयन संख्या दर्ज करें।
- स्थिति जाँच करें: “सबमिट” बटन पर क्लिक करने के बाद, आपके सामने आवेदन से संबंधित सभी डिटेल्स दिखाई जाएंगी।
इस तरह से आप योजना के आवेदन की स्थिति (Status) को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
Apda Rahat Sahayata Yojana List ऑनलाइन कैसे चेक करें :-
योजना के लाभार्थी सूची को चेक करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, यूपी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएं।
- लाभार्थी सूची की जाँच करें: वेबसाइट पर आकर, “योजनाएं” मेनू या सेक्शन के तहत “लाभान्वित श्रमिक की सूची” लिंक पर क्लिक करें।
- जनपद और योजना का चयन करें: लिंक पर क्लिक करने के बाद, एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर, अपने जनपद और योजना का चयन करें।
- सूची देखें: चयन करने के बाद, “Submit” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, आपके सामने योजना के लाभार्थी की सूची ओपन होगी।
इस तरह से आप श्रम विभाग के पोर्टल पर योजना के लाभार्थी की सूची को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
Download Form Of Apda Rahat Sahayata Yojana :
आपदा राहत योजना के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आप श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएं।
- डाउनलोड लिंक ढूंढें: वेबसाइट पर आने के बाद, वहां “Download” या “डाउनलोड” का लिंक देखें जो आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए हो। लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म का डाउनलोड: लिंक पर क्लिक करने के बाद, एक नया पेज ओपन होगा जहां आपको योजना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करें।
- फॉर्म को डाउनलोड करें: लिंक पर क्लिक करने के बाद, आवेदन फॉर्म एक पीडीऍफ़ फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।
- प्रिंट करें: फॉर्म डाउनलोड होने के बाद, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं।
इस तरह से आप आपदा राहत योजना हेतु आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
Apda Rahat Sahayata Yojana ऑनलाइन शिकायत | शिकायत विवरण कैसे देखें ?
आपदा राहत योजना के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, यूपी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uplabourhelp.in पर जाएं।
- शिकायत दर्ज करें: वेबसाइट पर आकर, “शिकायत दर्ज करें” या ऐसा कुछ सेक्शन ढूंढें जहां आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- फॉर्म भरें: शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको अपनी शिकायत के विवरण भरना होगा।
- शिकायत जोड़ें: फॉर्म भरने के बाद, “शिकायत जोड़ें” बटन पर क्लिक करें। इससे आपकी शिकायत पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी।
इस तरह से आप आपदा राहत योजना के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत विवरण को ऑनलाइन चेक करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: uplabourhelp.in पर जाएं।
- शिकायत विवरण देखें: वेबसाइट पर आकर, “शिकायत विवरण देखें” या ऐसा कुछ सेक्शन ढूंढें जहां आप अपनी शिकायत का विवरण देख सकते हैं।
- शिकायत संख्या दर्ज करें: वहां आपको अपनी शिकायत संख्या दर्ज करने का विकल्प मिलेगा।
- प्रिंट करें: अपनी शिकायत संख्या दर्ज करने के बाद, “Print” बटन पर क्लिक करें। इससे आपकी शिकायत का विवरण पीडीऍफ़ फाइल के रूप में प्रिंट हो जाएगा।
हेल्पलाइन नंबर :-
विवरण | नंबर |
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शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर | 18001805160 |
05122297142 | |
05122295176 | |
कार्यालय से संपर्क हेतु जानकारी के लिए | यहां क्लिक करें |
UP के Labour Management Information System का हेल्पलाइन नंबर | |
फोन नंबर | 0522-2723921 |
Whats app नंबर | 91-9140876115 |
ईमेल आईडी | [email protected] |
पता | उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, 2 तल, ए एंड डी ब्लॉक, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010 (उत्तर प्रदेश), इंडिया |
Apda Rahat Sahayata Yojana से जुड़े प्रश्न एवं उत्तर (FAQs)
- क्या है यूपी आपदा राहत योजना?
- यूपी आपदा राहत योजना उत्तर प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई योजना है।
- कौन-कौन से आपदाएं योजना के तहत कवर की जाती हैं?
- योजना आपदा प्रभावित लोगों को अवसाद से बचाने के लिए बाढ़, भूकंप, तूफान, जलवायु बदलाव, आदि जैसी आपदाओं से जुड़े हैं।
- कौन-कौन से लोग इस योजना के लिए पात्र होते हैं?
- योजना के लिए पात्र होने के लिए आपदा प्रभावित व्यक्तियों को निर्दिष्ट योग्यता मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
- कैसे आवेदन करें और कितनी सहायता प्रदान की जाती है?
- आवेदन की प्रक्रिया श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है। सहायता की राशि आपदा के प्रकार और आवश्यकताओं के आधार पर विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।
- योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न का समाधान कौन करेगा?
- आप अपने क्षेत्रीय श्रम विभाग के कार्यालय में संपर्क करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित प्रश्नों का समाधान करवा सकते हैं।