Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY):
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) भारत सरकार द्वारा 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई एक क्रॉप इंश्योरेंस योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, तूफान, कीट और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम पर फसल बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे खेती से जुड़े जोखिमों से सुरक्षित रह सकें।
“अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है, तो Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana आपके आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद करती है।”
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के उद्देश्य:
- किसानों को वित्तीय सहायता देना: अनहोनी प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देना।
- किसान आय को स्थिर करना: कृषि से जुड़ी आय में उतार-चढ़ाव को कम करना और खेती को जारी रखने में मदद करना।
- आधुनिक खेती को बढ़ावा देना: किसानों को उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- फसल विविधता और कृषि विकास: किसानों की ऋण क्षमता बढ़ाना और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत बनाना।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लाभ:
1. किफायती प्रीमियम
किसानों को न्यूनतम प्रीमियम देना होता है:
- खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%
- रबी फसलों के लिए 1.5%
- वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5%
बाकी का प्रीमियम सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए पूरी प्रीमियम सरकार वहन करती है।
2. व्यापक सुरक्षा कवच
यह योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, कीट और रोगों से फसल सुरक्षा प्रदान करती है। कटाई के बाद के नुकसान जैसे तुफान या बर्फबारी से भी सुरक्षा मिलती है।
3. त्वरित मुआवजा
फसल कटाई के बाद दो महीने के अंदर मुआवजा भुगतान का लक्ष्य होता है ताकि किसान जल्दी राहत पा सकें और कर्ज के जाल में न फंसें।
4. तकनीकी सहायता
इस योजना में सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन और मोबाइल ऐप्स जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग होता है, जिससे नुकसान का सही आकलन और तेज दावा निपटान संभव हो पाता है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana द्वारा कवर किए जाने वाले जोखिम:
- फसल कटने से पहले का नुकसान (Yield Loss): जैसे प्राकृतिक आग, तूफान, बाढ़, कीट, रोग, सूखा।
- बुवाई न हो पाने की स्थिति (Prevented Sowing): अगर मौसम खराब हो और किसान बुवाई न कर सकें तो 25% तक मुआवजा।
- फसल कटाई के बाद नुकसान (Post-harvest Loss): कटाई के बाद 14 दिन तक की सुरक्षा।
- स्थानीय आपदाएं (Localized Calamities): बर्फबारी, भूस्खलन जैसी स्थानीय जोखिम।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana पात्रता और आवश्यकताएं:
- किसान होना जरूरी है: चाहे वह मालिक हो, किराएदार या साझेदारी किसान हो।
- फसल और क्षेत्र का चयन: योजना के अंतर्गत आने वाले घोषित फसल और क्षेत्र में होना आवश्यक है।
- समय पर आवेदन: बीमाकृत फसल की बुवाई के दो सप्ताह के अंदर आवेदन करना।
- दस्तावेज: भूमि स्वामित्व प्रमाण, पहचान पत्र, बैंक खाता, फसल विवरण इत्यादि।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana List में कौन-कौन क्षेत्र और गांव शामिल हैं?
यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव या क्षेत्र में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana लागू है या नहीं, तो आप pmfby village list और Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana list की जांच कर सकते हैं। यह सूची आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होती है।
यह सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं क्षेत्रों में दिया जाए जहाँ फसलों की बीमा की गई है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में कौन-कौन से जोखिम कवर होते हैं?
किसानों को यह जानना जरूरी है कि PMFBY के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं ताकि वे पूरी सुरक्षा का लाभ उठा सकें।
जोखिम का प्रकार | विवरण |
---|---|
प्राकृतिक आपदाएं | सूखा, बाढ़, तूफान, आंधी, बर्फबारी, ओलावृष्टि, भूस्खलन जैसी आपदाएं। |
कीट और रोग | फसल को प्रभावित करने वाले कीट, फसल रोग जैसे फफूंदी, वायरस इत्यादि। |
बुवाई में बाधा | मौसम खराब होने के कारण बीमित क्षेत्र में बुवाई न हो पाना (Prevented Sowing)। |
कटाई के बाद नुकसान | फसल कटाई के बाद 14 दिनों तक के नुकसान जैसे तूफान, बारिश, और अन्य प्राकृतिक घटनाएं। |
स्थानीय आपदाएं | स्थानीय स्तर पर होने वाली आपदाएं जैसे बर्फबारी, भूस्खलन, जलभराव। |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
नीचे उन दस्तावेजों की सूची दी गई है जो आवेदन के दौरान जमा करना आवश्यक होते हैं:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- पता प्रमाण (बिजली बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आदि)
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (RoR, LPC, या वैध अनुबंध)
- फसल की घोषणा पत्र
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana आवेदन कैसे करें? – विस्तार से ऑनलाइन, ऑफलाइन, और CSC के जरिए
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
आज के डिजिटल युग में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में ऑनलाइन आवेदन करना सबसे सुविधाजनक और तेज़ तरीका है।
आपको सबसे पहले PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ आपको “Farmer Corner” में “Guest Farmer” या “New Registration” पर क्लिक करना होगा।

फिर आवेदन फॉर्म में किसानों की व्यक्तिगत, निवास, और फसल संबंधी सभी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
आवेदन पूरा करने के बाद प्रीमियम भुगतान करें। भुगतान के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिसका प्रिंट आउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
आप अपनी आवेदन स्थिति वेबसाइट पर लॉगिन करके कभी भी चेक कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि आपको ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत हो तो आप नजदीकी बैंक शाखा या बीमा कंपनी के कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
वहाँ आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिसे भरकर जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगाकर जमा करना होता है। प्रीमियम का भुगतान संबंधित बैंक या बीमा कार्यालय में किया जाता है।
आवेदन जमा करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या (Reference Number) मिलेगी, जिससे आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से आवेदन
गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसान इंटरनेट या बैंक सुविधाओं से दूर होते हैं। ऐसे किसानों के लिए CSC (Common Service Centres) एक सुविधा केंद्र का काम करते हैं।
आप अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर वहां के Village Level Entrepreneur (VLE) से Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
VLE आपको फॉर्म भरने, दस्तावेज जमा करने, और प्रीमियम भुगतान में पूरी मदद करेगा।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत pmfby village list और Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana list कैसे देखें?
यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके गाँव या क्षेत्र में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana लागू है या नहीं, तो इसके लिए PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर pmfby village list और Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana list उपलब्ध है।
इस सूची में भारत के उन सभी गांवों और क्षेत्रों का विवरण होता है जहां योजना लागू है। यह सूची किसानों को यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि वे अपने इलाके में योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आप इस सूची को आधिकारिक वेबसाइट के “Notifications” या “Downloads” सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत प्रीमियम दरें (Premium Rates)
योजना में किसानों के लिए प्रीमियम दरें फसल के प्रकार और क्षेत्र के हिसाब से तय की गई हैं।
फसल का प्रकार | किसान द्वारा भुगतान करने वाला प्रीमियम (%) | सरकार द्वारा सब्सिडी (%) |
---|---|---|
खरीफ खाद्य एवं तिलहन फसलें | 2% | बाकी सरकार भुगतान करती है |
रबी खाद्य एवं तिलहन फसलें | 1.5% | बाकी सरकार भुगतान करती है |
वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें | 5% | बाकी सरकार भुगतान करती है |
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश | 0% (पूरी प्रीमियम सरकार देती है) | 100% सरकार भुगतान करती है |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अंतर्गत मुआवजा भुगतान प्रक्रिया
मुआवजा वितरण का त्वरित होना योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। किसान को नुकसान के बाद 60 दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान का प्रयास किया जाता है।
यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है:
- फसल नुकसान का आकलन: तकनीक और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा।
- दावे की जांच: फसल नुकसान के प्रमाण और रिपोर्ट।
- मुआवजा राशि की गणना: बीमित क्षेत्र और फसल के आधार पर।
- पैसे का भुगतान: सीधे किसान के बैंक खाते में।
यह प्रक्रिया किसानों को आर्थिक तंगी में जल्द राहत देने के लिए है ताकि वे खेती जारी रख सकें।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में शामिल होने से पहले जानने योग्य बातें
- योजना केवल घोषित फसलों और क्षेत्रों में लागू है, गैर-घोषित क्षेत्र इसके बाहर हैं।
- प्रीमियम समय पर न देने पर योजना रद्द हो सकती है।
- किसान को फसल सुरक्षा के लिए सही कृषि पद्धतियों का पालन करना चाहिए।
- फसल नुकसान की शिकायत समय पर दर्ज करनी होगी।
- यदि किसान ने उसी फसल के लिए कहीं और से मुआवजा प्राप्त किया है, तो योजना के तहत पुनः दावा नहीं मिलेगा।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के महत्वपूर्ण लिंक | |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in |
किसान लॉगिन पेज | https://pmfby.gov.in/farmerLogin |
ऑनलाइन आवेदन गाइडलाइन (PDF) | गाइडलाइन PDF |
आवेदन की स्थिति जांचें | https://pmfby.gov.in/StatusCheck |
नजदीकी CSC केंद्र खोजें | https://locator.csc.gov.in |